पांच राज्यों में विधानसभा के चुनाव या तो हो चुके हैं, या होने वाले हैं। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान हो रहे हैं। 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ और मिजोरम में मतदान हुए थे। 23 नवंबर को राजस्थान में तो 30 को तेलंगाना में होने वाले हैं। भारतीय चुनाव आयोग की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को जागरूक किया जाए ताकि उन्हे वोटिंग में किसी प्रकार की दिक्कत ना और ज्यादा वोटर्स, वोट डाल पाएँ। इसके बावजूद भी कई कारणों से कई लोग वोट नहीं डाल पाते। एक जागरुक और जिम्मेदार वोटर होने के नाते हर वोटर को लोकतंत्र के इस महापर्व में जरूर वोट देना चाहिए। ‘सनातनी भारत’ भी सभी वोटर्स से यही अपील करता है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें और वोट जरूर डालें। वोटिंग को लेकर कई लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। ऐसे ही कुछ सबसे जरूरी सवालों का जवाब आज हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे।
1. वोटर लिस्ट में नाम कैसे देखें?
आपका नाम वोटर लिस्ट में चेक करने के लिए आप https://electoralsearch.eci.gov.in/ पर जाएँ। इस लिंक पर क्लिक करके भी आप वेबसाइट पर जा सकते हैं।

ऐसा पेज ओपन होगा – सबसे पहले – प्रथम नाम,मध्य नाम (यदि कोई हो) भरे। उसके बाद रिश्तेदार का प्रथम नाम/Relative’s First Name * में अपने पिता या पति का नाम भरें। जन्म तिथि/Date of Birth डालें फिर लिंग/Gender * डालने के बाद Captcha Code * जरूर सही से भरे और अंत में सर्च पर क्लिक कर दें ।
आप यही काम गूगल प्ले स्टोर पर जाकर वोटर हेल्पलाइन ऐप (Voter helpline app) से भी कर सकते हैं । यहाँ आप वोटर लिस्ट में अपना नाम आसानी से चेक कर सकते हैं।

- अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों की तरफ से मतदान केंद्र के आसपास कैंप भी लगाए जाते हैं। इनके पास लैटस्ट वोटर लिस्ट होती है। आप कैंप में जाकर भी अपना नाम चेक कर सकते हैं।
2 . वोटिंग करने किस समय जाएँ?
ज्यादातर सुबह सात से शाम पांच-छह बजे तक मतदान होता है, परंतु एक्सपर्ट लोगों की सलाह माने तो सुबह सात से आठ के बीच और दोपहर बारह से दो के बीच भीड़ सबसे कम होती है। वैसे शाम छह बजे तक मतदान होता है- आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कभी भी जा सकते हैं।
3. वोटर कार्ड खो गया, फट गया या नहीं है तो कैसे वोट कर पाएंगे?
यदि वोटर लिस्ट में आपका नाम है, पर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो भी आप वोट डाल सकते है,कोई नहीं रोक सकता। एक की शर्त है- वोटर लिस्ट में आपका नाम, इसलिए मतदान केंद्र पर जाने से पहले वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करना ना भूलें। तो यदि आपका नाम लिस्ट में है तो आप इन 11 प्रकार के अन्य डॉक्युमेंट्स को पहचान पत्र के तौर पर दिखाकर वोट डाल सकते हैं। इन 11 के नाम अगले सवाल में हैं।
वोटर आईडी कार्ड खो जाने पर आप e-वोटर कार्ड (e-EPIC) सुविधा का इस्तेमाल करके, ऑनलाइन अपना Digital Voter ID कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी मान्यता ओरिजनल वोटर कार्ड के जितनी ही होती है।
4. कौन-कौन से पहचान पत्र वोट डालने के लिए मान्य हैं?
1. पासपोर्ट
2. ड्राइविंग लाइसेंस
3. PAN कार्ड
5. आधार कार्ड
6. पोस्ट ऑफिस और बैंक पासबुक।
7. मनरेगा जॉब कार्ड।
8. लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड।
9. पेंशन कार्ड जिसपर आपकी फोटो लगी हो और अटेस्टेड हो।
10. नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड।
11. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी या, PSUs कंपनी में कार्यरत कर्मचारी अपनी कंपनी की फोटो आईडी दिखा सकते हैं।
12. सांसद या विधायक की तरफ से जारी आधिकारिक पहचानपत्र भी मान्य हैं।
5. किसी और ने वोट डाल दिया तो क्या करें?
मतदान केंद्र आने के बाद यदि आपको ये पता चलता है कि आपका वोट किसी ने पहले ही डाल दिया है तो आप टेंडर वोट के जरिए उसे चुनौती दे सकते हैं। ऐसे परिस्थिति में मतदान केंद्र पर मौजूद पीठासीन अधिकारी से शिकायत करनी होती है। पीठासीन अधिकारी आपके दावे और आपसे जुड़े दस्तावेजों की पूरी जांच करेगा। यदि आपका दावा सही निकलता है तो बैलेट पेपर के जरिए पीठासीन अधिकारी आपका टेंडर वोट डलवा सकता है। टेंडर वोट इस स्थिति में ही जारी किया जाता है, लेकिन इससे आप आप ईवीएम से तो वोट नहीं दे पाएंगे और बैलेट के जरिए अपना वोट दे सकेंगे.अगर आपका दावा गलत निकलता है तो फर्जीवाड़े के आरोप में आपको पुलिस के हवाले किया जा सकता है।
आप अपने सवाल कमेन्ट में पूछिए? 100% जवाब की गारंटी है। पूछिए तो सही।