UK UCC Bill 2024: उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मसौदे को अपनी मंजूरी दे दी है। सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में विधेयक के रूप में रखे जाने का रास्ता साफ हो गया.
कब तक होगी लागू ?
देवभूमि में, यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून पारित करने के लिए 5-8 फरवरी तक विधानसभा का चार-दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है. प्रदेश में किसी तरह की कोई उत्पात या अप्रिय स्थिति या घटना से बचने के लिए आज से ही धारा 144 लागू कर दी गई है। विधानसभा के सदनों से मंजूरी मिलने के बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। हो सकता है, इस कानून को राष्ट्रपति और गृह मंत्रालय से भी मंजूरी लेनी पड़े। फरवरी के अंत तक इस विधेयक को कानून का रूप मिल जाने की संभावना है।
UCC की मुख्य बातें (संभावित)
1- लड़कियां विवाह से पहले ग्रेजुएट हो सकें इसके लिए आयु सीमा बधाई जाएगी।
2- सभी विवाहों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।100%।
3- तलाक का जो आधार पति के लिए लागू होगा, वही पत्नी पर भी लागू होगा। फिलहाल पर्सनल लॉ के तहत पति और पत्नी के पास तलाक के अलग-अलग ग्राउंड हैं।
4- बहुविवाह पर रोक लगेगी।
5- लड़कियों को लड़कों के बराबर का हिस्सा मिलेगा (उत्तराधिकार कानून)। अभी तक पर्सनल लॉ के मुताबिक लड़के का शेयर लड़की से अधिक है।
6- नौकरीशुदा बेटे की मृत्यु पर पत्नी को मिलने वाले मुआवजे में वृद्ध माता-पिता के भरण पोषण की भी जिम्मेदारी होगी। अगर पत्नी पुर्नविवाह करती है तो पति की मौत पर मिलने वाले कंपेंशेसन में माता-पिता का भी हिस्सा होगा।
7- मेंटेनेंस: अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है और उसके माता पिता का कोई सहारा न हो, तो उनके भरण पोषण का दायित्व पति पर होगा।
8- एडॉप्शन: सभी को मिलेगा गोद लेने का अधिकार। मुस्लिम महिलाओं को भी मिलेगा गोद लेने का अधिकार, गोद लेने की प्रक्रिया आसान की जाएगी।
9- हलाला और इद्दत पर रोक होगी।
10- लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन आवश्यक होगा।
11- गार्जियनशिप- बच्चे के अनाथ होने की स्थिति में गार्जियनशिप की प्रक्रिया को आसान किया जाएगा।
12- पति-पत्नी के झगड़े की स्थिति में बच्चों की कस्टडी उनके ग्रैंड पैरेंट्स को दी जा सकती है।
13- जनसंख्या नियंत्रण को अभी सम्मिलित नहीं किया गया है।
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